दबंग साहू
Chhattisgarh श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है। इस आदेश के तहत नगर पंचायत पवनी सहित छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में मदिरा की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
मुख्य बिंदु
देशी-विदेशी मदिरा दुकानें बंद: पवनी सहित पूरे छत्तीसगढ़ में सभी प्रकार की देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।
बार और होटल पर भी रोक
शराब दुकानों के अलावा सभी रेस्टोरेंट-बार,होटल-बार,क्लब,अहाते और मदिरा परोसने वाले तमाम लाइसेंसी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
भांग की बिक्री पर प्रतिबंध मदिरा के साथ-साथ प्रदेशभर में भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी इस दौरान पूरी तरह बंद रहेंगी।
अवैध भंडारण और परिवहन पर सख्ती
शासन ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान व्यक्तिगत या गैर-लाइसेंसी परिसरों में शराब का अवैध भंडारण और परिवहन करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आबकारी अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विशेष उड़न दस्ते की तैनाती
अवैध शराब की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन के साथ-साथ संभागीय और राज्य स्तरीय उड़नदस्ते (Flying Squads) को भी पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है।
धार्मिक और सात्विक वातावरण को बनाए रखने के लिए प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
