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फाईनेंस कम्पनी से लोन दिलाने के नाम पर 21 लाख 92 हजार रूपये का धोखाधड़ी करने वाले तीन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार।

💥 प्रार्थिया सहित कुल 32 महिलाओं के साथ किया गया था,धोखाधड़ी।

 संवाददाता हेमचंद नागेश ND24TV.IN

पुष्पांजली मांझी निवासी पीपलखुंटा थाना अमलीपदर के द्वारा थाना अमलीपदर आ कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि प्रार्थिया के घर आरोपीगण आकर महिला समूहों को लोन मिल सकता है। जिसका लालच दिये थे। जिस पर भारत फायरेंस कंपनी के कर्मचारी/अभिकर्ता आरोपी लक्ष्मण सिंह ध्रुव उर्फ राकेश प्रार्थिया के घर आकर लोन का फार्म भर कर लोन का पैसा स्वीकृत कराया गया था। प्रार्थिया को विश्वास में लेकर उकसा अंगुठा का बायोमेट्रिक लेकर, उसके लोन का पैसा निकालवा कर आरोपिया झटकान्ती मांझी व उसके पति प्रेम सिंग मांझी को दे दिया था। इसी प्रकार अन्य 31 महिओं से छलपुर्वक धोखाधड़ी करते हुए उनको विश्वास में लेकर कुल 21 लाख 92 हजार 08 सौ अठ्ठाईस रूपये का धोखाधडी किया था। 

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जिसका शिकायत जांच में प्रथम दृष्टिया अपराध का घटित करना पाये जाने से धारा 318(4),3(5),316(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान प्रकरण के आरोपिया झटकान्ती मांझी, प्रेस सिंह मांझी, अभिकर्ता लक्ष्मण सिंह उर्फ राकेश को पुलिस अभिरक्षा में ले कर पुछताछ करने पर तीनो आरोपियों के द्वारा जुर्म स्वीकार किया। जिसे समक्ष गवाहन के विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

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  *गिरफ्तार आरोपी -*

 1) प्रेमसिंग मांझी पिता लैखन मांझी उम्र 54 वर्ष निवासी पीपलखुंटा थाना अमलीपदर जिला गरियाबंद।

 2) झटकान्ती मांझी पति प्रेमसिंग मांझी उम्र 48 वर्ष निवासी पीपलखुंटा थाना अमलीपदर जिला गरियाबंद।

 3) लक्षमण सिंह ध्रुव उर्फ राकेश पिता चरण सिंह ध्रुव उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम धुरवागुडी थाना इंदागांव।


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